Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका त्रिपुरा हाईकोर्ट में दायर की गई थी.
Mukesh Ambani Family Security: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र से कहा कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुंबई (Mumbai) में दी गई सुरक्षा जारी रहेगी.
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) के निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील स्वीकार कर ली. शीर्ष अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने 29 जून को मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दिये जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी.
केंद्र की ओर से दी गई ये दलील
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि त्रिपुरा में जनहित याचिकाकर्ता (विकास साहा) का मुंबई में मुहैया कराए गए लोगों की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. त्रिपुरा हाईकोर्ट ने साहा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश जारी किए थे और केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों की जान को खतरे से संबंधित वह मूल फाइल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन सभी को सुरक्षा प्रदान की गयी थी.
त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में कहा था कि किसी परिवार को दी गई सुरक्षा जनहित का मुद्दा नहीं है और अंबानी की सुरक्षा का त्रिपुरा से कोई लेना-देना भी नहीं है.
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