Tamil Nadu: कल्लाकुरिची स्कूली छात्रा मौत मामले में परिजन शव लेने पर हुए राजी, कल अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश - Everything Radhe Radhe

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Friday, 22 July 2022

Tamil Nadu: कल्लाकुरिची स्कूली छात्रा मौत मामले में परिजन शव लेने पर हुए राजी, कल अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

Kallakurichi Girl Death: मद्रास हाईकोर्ट (Madras HC) ने डॉक्टरों की टीम को कल्लाकुरिची के स्कूली छात्रा के पोस्टमॉर्टम का विश्लेषण करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

 Kallakurichi School Girl Death Deceased Parents Agree To Receive Dead Body on 23rd July Madras HC on Postmortem

Kallakurichi School Girl Death: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में स्कूली छात्रा की मौत (School Girl Death) मामले में माता-पिता (Deceased Parents) अपनी बेटी का शव लेने के लिए सहमत हो गए हैं. शनिवार यानी 23 जुलाई को मृतक का शव उनके मां-बाप को सौंप दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक शनिवार को ही मृतक स्कूली छात्रा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. वकील आर शंकरसुब्बू ने इस बारे में मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) को सूचित किया है.

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुडुचेरी स्थित डॉक्टरों की एक टीम को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची के एक निजी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा के शव परीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करने और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

छात्रा का शव लेने पर राजी हुआ परिवार

मद्रास हाईकोर्ट के जज एन सतीश कुमार ने आज मामले की सुनवाई के दौरान रिपोर्ट सौंपने को लेकर निर्देश दिया है. वहीं, मृतक लड़की के परिवार वाले आखिरकार लगभग 10 दिनों तक मुर्दाघर (Mortuary) में पड़े उसके शव को लेना के लिए सहमत हो गए हैं. राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने पीड़ित के परिवार की याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की एक प्रति पेश की थी. छात्रा की मौत के बाद 17 जुलाई को कल्लाकुरिची में भारी हिंसा और तोड़फोड़ की घटना हुई थी.

मद्रास हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा?

जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पीड़ित के पिता पी रामलिंगम की याचिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिसमें परिवार की पसंद के डॉक्टर को शामिल करने वाले दूसरे पोस्टमार्टम (Postmortem) के बारे में बताया गया है. अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को पारित कोर्ट के आदेशों में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं. जल्द ही सच्चाई सामने आएगी. कोर्ट मा-बाप के दयनीय स्थिति को समझता है.

छात्रा की मौत के बाद हुई थी हिंसा

बता दें कि तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कल्लाकुरिची (Kallakurichi) के चिन्नासलेम में एक निजी आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा 13 जुलाई को मृत पाई गई थी. छात्रा हॉस्टल के तीसरी मंजिल पर रहती थी. ऐस कहा जा रहा है कि उसने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. छात्रा की मौत के बाद इलाके में जमकर हिंसा (Violence) भड़क गई थी. भारी संख्या में नाराज लोग सड़कों पर उतर आए थे और स्कूल में तोड़फोड़ की. बाद में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था.

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